Friday, November 22, 2024
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Paytm Payment Bank: आरबीआई ने Paytm Payment Bank समेत 2 बैंकों पर लगाया 5.43 करोड़ का जुर्माना, नियमों के उल्लंघन का मामला

Paytm Payment Bank: पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई के निशाने पर आ गया है. मानक उल्लंघन मामले में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का मोटा जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई ने पुणे के अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, ग्राहकों का लेनदेन समझौता प्रभावित नहीं होगा.

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रिजर्व बैंक ने कहा कि

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नो योर कस्टमर (KYC) मानदंडों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई दिशानिर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल को सुरक्षित करने संबंधित कुछ प्रावधानों का गैर अनुपालन भी पाया.

आधिकारिक बयान के अनुसार बैंक की केवाईसी एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) के नजरिए से स्पेशल जांच की गई और आरबीआई द्वारा पहचाने गए लेखा परीक्षकों द्वारा बैंक का व्यापक सिस्टम ऑडिट किया गया. जांच के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि उसने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभकारी मालिक की पहचान करने में विफल रहा है.

आरबीआई ने कहा कि यह भी पता चला है कि बैंक भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं करता था और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं करता था. आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ कस्टमर एडवांस अकाउंट में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है.

बयान में कहा गया है कि

Paytm Payment Bank: आरबीआई की ओर से बैंक को एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उसे निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण बताने और यह बताने का निर्देश दिया गया कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है कि बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया.

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