नवंबर महीने में कई नियमों में बदलाव हुआ है. यह महीना इनकम टैक्स जमा (Income Tax Deadline) करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपको इस महीने आयकर से जुड़े जरूरी कम निपटाने (Income Tax ) होंगे. ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. इस महीने टैक्स से जुड़े कई कामों की आखिरी तिथि (Tax Calendar for Nov 2023) है. जिसको लेकर आयकर विभाग द्वारा कैलेंडर जारी किया है.
7 नवंबर, 2023 को खत्म हो रही यह डेडलाइन (Income Tax Deadline)
इसके पहले के महीने यानी अक्टूबर के महीने में कलेक्ट किये गए या काटे गए टैक्स को जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2023 है. जब भी कोई सरकारी ऑफिस टैक्स काटता है तो उसी दिन वह सरकार के खाते में जमा हो जाता है. जिसके लिए किसी प्रकार के चालान की जरूरत नहीं होगी.
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टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अंतिम तिथि
सितंबर, 2023 के महीने में काटे गए टीडीएस के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2023 है. धारा 194M, धारा 194S, धारा 194-IB और 194-IA के तहत टीडीएस सर्टिफिकेट पाने के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन किया जा सकता है.
अंतिम तिथि से पहले जमा करें टीडीएस सर्टिफिकेट
30 सितंबर, 2023 की अंतिम तिमाही का अब तक आपने टीडीएस सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो 15 नवंबर, 2023 तक जरूर जमा कर दें. अक्टूबर के महीने में बिना चालान जमा किये गए टीडीएस फॉर्म को जमा करने की भी अंतिम तिथि 15 नवंबर ही है.
रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन
यदि आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन या कोई खास घरेलू लेनदेन किया है तो उसके रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है. इसके साथ ही 30 नवंबर को ही वित्त वर्ष 2022-23 में वेंचर कैपिटल कंपनी के कमाई का ब्योरा जमा करने की भी अंतिम तिथि है. जिसके लिए आपको फॉर्म 64 भरना होगा.